पंजाब/यूटर्न/17 जुलाई: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर पवन टीनू को जेल से भगाने में मदद करने वाले सीआईए इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उसके द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रीतपाल ने पुलिस अधिकारी होते हुए एक अपराधी का साथ दिया है, जो कि अपने आप में एक अपराध है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रितपाल सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसे केस में जमानत दी जाए, जबकि सरकारी वकील ने अदालत में उसकी सारी दलीलों का विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि जिस व्यक्ति पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिंमेदारी थी। अगर वह ही आरोपियों से मिल जाएगा, तो फिर उंमीद किससे रह जाएगी। वहीं, उन्होंने अदालत को बताया कि उससे अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने सारे तर्कों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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सिद्वू मुसेवाल की हत्या में आरोपी की सहायता करने वाले इंस्पैक्टर की जमानत याचिका खारिज
Kulwant Singh
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