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शराब घोटाले मामले में AAP सांसद संजय सिंह को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, चुनाव प्रचार के लिए भी इजाजत

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आज  जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ED ने गिरफ्तार किया था। करीब 6 महिनो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ी राहत दी है।आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना, संजय सिहं के पास से कोई पैसा बरामद नही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सुनवाई के दौरान ED से  सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया।

दिल्ली शराब घोटाला केस में ED ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था।हालाकि, मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। इस पर ED ने कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।

 

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