आखिरकार पंजाब में 20 अक्तूबर से पहले ही सरकार को कराने पड़ेंगे पंचायत चुनाव

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राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब जल्द ही लगाई जाएगी आचार संहिता

चंडीगढ़ 20 सितंबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जवाब-तलब के बाद आखिरकार मान सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का फैसला कर लिया। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव 20 अक्तूबर से पहले ही करा दिए जाएंगे। पंचायत विभाग इसके लिए जारी नोटिफिकेशन को स्टेट इलैक्शन कमीशन के पास भेजेगा।  चुनाव आयोग इसी हिसाब से पंचायतों के चुनाव का शेड्यूल जारी करेगा। माना जा रहा है कि 23 सितंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हालांकि नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनाव इसके बाद ही हो सकेंगे। यहां गौरतलब है कि हाईकोर्ट नगर निगम और नगर काउंसिल के चुनावों को लेकर भी दायर याचिका के चलते पंजाब सरकार से जवाब-तलब कर चुका है।

सूत्रों की मानें तो पंचायत चुनाव 13 अक्तूबर को हो सकते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की तरफ से बीते दिनों पंचायत चुनाव के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। जिसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। राज्य सरकार के कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव ने 16 सितंबर को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वहीं, अब ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रक्रिया शुरू किए जाने से साफ हो गया कि चुनाव 20 अक्तूबर से पहले हो जाएंगे।

बताते हैं कि सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों ने नियमानुसार सरपंचों के पदों को रिजर्व करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उनकी तरफ अपने एरिया में लगती पंचायतों पंचायतों में एससी आबादी के आंकड़े को अपडेट किया रहा है। साथ ही ब्लॉक को इकाई मानकर सरपंचों के पदों के रिजर्व करने का रोस्टर तैयार कर रहे है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास हुए पंजाब पंचायती राज बिल-2024 को हाल में ही मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पहले की तरह पार्टी निशान पर पंच-सरपंच के चुनाव नहीं होंगे।

पिछली बार भी पार्टी सिंबल पर नहीं थे :

यहां गौरतलब है कि सीएम ने बताया था कि 2018 में भी किसी व्यक्ति ने पार्टी निशान पर पंचायती चुनाव नहीं लड़ा था। पंजाब में साल 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे। इस दौरान 13276 सरपंच और 83831 पंचों को चुना गया था। पिछले साल दिसंबर में लगभग सभी पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद सभी पंचायतों की कमान सीनियर अफसर प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं। हालांकि चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा था। इस दौरान सरकार ने अदालत में कहा था कि हम जल्दी ही चुनाव करवाने की तैयारी में है।

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