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पूर्व सीएम के हत्यारे राजोआना को SC से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भेजी फाइल

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पंजाब 18 नवंबर। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की ओर से दायर की गई दया याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा राष्ट्रपति के समक्ष रखने की मांग की है। कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश भी दिया है कि बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। कोर्ट ने इस पर 2 सप्ताह के भीतर विचार करने का अनुरोध भी किया है। मामले में अब 5 दिसंबर को फैसला आ सकता है। बता दें कि केस की करीब 2 सप्ताह पहले सुनवाई हुई थी। उस दौरान जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि वह मामले की सुनवाई के बाद ही राहत पर विचार करेंगे। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

केंद्र के जवाब के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया
आज 18 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया था। आज की सुनवाई में केंद्र ने जवाब दाखिल किया है। इसके बाद कोर्ट ने मामला राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला लिया। राजोआना ने याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। वह करीब 29 साल से जेल में बंद है।

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