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चंडीगढ़ : अकाली नेता की याचिका खारिज जिला कोर्ट में, पुलिस से झड़प का है मामला

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तीन साल पहले 23 नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ था केस पुलिस पर हमले के आरोप में

चंडीगढ़ 29 जुलाई। स्थानीय पुलिस ने करीब तीन साल पहले कथित तौर पर कुछ पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। उस दौरान डिप्टी कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में याचिकाकर्ता सियालका के साथ बिक्रम सिंह मजीठिया और चंदूमाजरा समेत 23 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपी सियालका ने केस को निराधार बताकर डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल-बादल के 23 नेताओं में से एक बलविंदर सिंह सियालका की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला 6 नवम्बर, 2021 में बिक्रम सिंह मजीठिया सहित 23 अकाली नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

जिन अन्य नेताओं के खिलाफ इस मामले में कोर्ट में पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया था। उनमें प्रेम सिंह चंदूमाजरा, एन.के शर्मा, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा के भी नाम शामिल है। इस मामले में सैक्टर-3 थाने की पुलिस ने एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया था। जिसमें आरोप था कि अकाली नेताओं ने कुछ पुलिस कर्मियों पर उस समय हमला किया, जब वे चंडीगढ के सैक्टर-3 स्थित एमएलए हॉस्टल के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारी नेता, किसानों और पंजाब के लोगों की मांगों के संबंध में पंजाब मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए जाना चाहते थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सीएम आवास के सामने बैरिकेड लगा दिए थे।

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