सुनील पांडे
लुधियाना 2 दिसंबर। एडिशनल सेशन जज हरविंदर सिंह की कोर्ट ने स्नैचिंग के जुर्म में भंगियां कलां के रहने वाले गुरदेव सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने इस केस के दूसरे आरोपी अनुज को भगोड़ा घोषित कर दिया है। शिकायतकर्ता मनप्रीत कौर, जो गांव जोधां की रहने वाली है, ने कोर्ट को बताया कि 29 सितंबर, 2020 को वह कृष्णा नगर से आरती चौक की तरफ जा रही थी। इसी दौरान, 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उसका मोबाइल स्नैच करके भाग गए। शिकायतकर्ता के बयान पर थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने केस दर्ज किया। 15 दिसंबर, 2020 को पुलिस को सूचना मिली कि उक्त दोनों आरोपियों को सीआईए पुलिस ने किसी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शिकायतकर्ता ने की और उसने उन्हें पहचान लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। केस के ट्रायल के दौरान दूसरा आरोपी कोर्ट से गैरहाजिर हो गया, जिसके कारण कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और दूसरे को उक्त सजा सुनाई।
मोबाइल स्नैचिंग के आरोपी को 10 साल की कैद
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