पंजाब में अब बिना रजिस्ट्रेशन पेट शॉप या डॉग ब्रीडिंग सेंटर चलाने वालों पर पशुपालन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन संगरूर, डॉ. सुखविंदर सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव राहुल भंडारी के आदेश के बाद जिले मेंडॉग ब्रीडिंग, मार्केटिंग रूल्स 2017 और पेट शॉप रूल्स 2018 को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पंजाब में अब खतरनाक नस्लों के कुत्तों की ब्रीडिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अगर कुत्तों, बिल्लियों या किसी भी पालतू जानवर की ब्रीडिंग या खरीद-फरोख्त करता है, तो उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
बिना रजिस्ट्रेशन यह काम करना कानूनी अपराध है, जिसमें जुर्माना, सजा या दोनों हो सकते हैं। डॉ. सिंह के अनुसार, खतरनाक नस्लों से जुड़े रिस्क को देखते हुए यह फैसला जन-सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। नियमों के पालन के लिए जिला स्तर पर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जो पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स की नियमित जांच करेगी।
जहां भी नियम तोड़ने की बात सामने आएगी, वहां तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी कारोबारियों से अपील की कि समय पर रजिस्ट्रेशन करवाएं।
