नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने दी जानकारी; बकाया टैक्स पर ब्याज में 75 प्रतिशत एकमुश्त छूट का लाभ 31 अगस्त तक भुगतान करने वालों को मिलेगा, 750 बड़े डिफॉल्टरों में से 684 ने अब तक नहीं किया भुगतान; 608 निजी और 76 सरकारी संपत्तियों पर करीब 36 करोड़ रुपये बकाया, भुगतान नहीं करने पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

पंचकूला : हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि 1 अगस्त 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन संपत्ति के कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, आम लोगों को राहत देते हुए 31 अगस्त 2026 तक पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है। इसके बाद सभी संपत्तियों पर नई असेसमेंट प्रणाली अनिवार्य होगी।

आयुक्त ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा, जो 31 अगस्त तक अपना पूरा बकाया जमा कर देंगे।

उन्होंने बताया कि दो लाख रुपये से अधिक टैक्स बकाया रखने वाले 750 प्रॉपर्टी मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब भी 684 डिफॉल्टरों ने भुगतान नहीं किया है। ऐसे सभी डिफॉल्टरों को दूसरा नोटिस भेजा गया है। नगर निगम के अनुसार 608 निजी संपत्तियों पर करीब 25 करोड़ और 76 सरकारी संपत्तियों पर लगभग 11 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। समय पर भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियां सील करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने नागरिकों से समय पर टैक्स जमा कर शहर के विकास में सहयोग देने की अपील की।