बड़माजरा की शामलात भूमि पर बने अवैध निर्माण को पुलिस, पंचायत और प्रशासन ने संयुक्त अभियान में ध्वस्त किया। बलौंगी थाना क्षेत्र में आठ माह में एनडीपीएस एक्ट के 70 केस दर्ज, 103 आरोपी गिरफ्तार; नशा तस्करों के खिलाफ अभियान और सख्त करने का दावा।

मोहाली : पंजाब सरकार के 'युद्ध नशों के विरुद्ध' अभियान के तहत बुधवार को मोहाली के बड़माजरा में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस, ग्राम पंचायत और सिविल प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर शामलात भूमि पर बने मकान को गिरा दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन से यह निर्माण कराया था और मकान का इस्तेमाल नशा तस्करी के अड्डे के रूप में किया जा रहा था।

कार्रवाई थाना बलौंगी क्षेत्र के शिव कॉलोनी निवासी अनिल के खिलाफ की गई। डीएसपी खरड़-1 ईशान सिंगला ने बताया कि आरोपी को पहले भी कई बार नशा तस्करी छोड़ने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं। इसके बाद जांच में सामने आया कि उसने ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना बलौंगी में 10 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की गई थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

डीएसपी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरमनदीप सिंह हंस, एसपी (देहाती) मनप्रीत सिंह और एसपी (पीबीआई) दीपिका सिंह के निर्देशन में जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाना बलौंगी में इंस्पेक्टर पैरीविंकल ग्रेवाल द्वारा कार्यभार संभालने के बाद दिसंबर 2025 से अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 70 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 103 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस ने क्षेत्र में विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) और स्थानीय लोगों के सहयोग से नशा विरोधी जागरूकता अभियान भी तेज किए हैं। नशे के आदी लोगों को ओओएटी केंद्रों में भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार कार्रवाई से लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है और क्षेत्र में चोरी व लूट जैसी वारदातों में कमी आई है। उन्होंने साफ किया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी बिना किसी ढिलाई के जारी रहेगा।