लुधियाना (अशोक सहगल) : एक सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दीप नगर में स्थित गोदाम पर 3000 लीटर देशी गाय का की जप्त किया है यह चीज भी जिसकी कीमत ₹700 अंकित थी ₹400 पर उपलब्ध कराया जा रहा था आशंका के आधार पर घी के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष चावला ने बताया इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष चावला ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार उक्त घी गुजरात से लाया गया था। उन्होंने बताया कि इसकी खरीद कीमत लगभग ₹400 प्रति लीटर जबकि पैकिंग पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) ₹700 प्रति लीटर था। विभाग द्वारा इस संबंध में खरीद बिल, परिवहन दस्तावेज, उत्पाद की लेबलिंग तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा की कीमत के आधार पर यह संशय पैदा हो रहा है कि उक्त घी नकली भी हो सकता है उक्त घी पर गोपी श्री ब्रांड नेम छपा हुआ था जो गुजरात की कंपनी है
डॉ. चावला ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण, स्वच्छ एवं सुरक्षित भंडारण, सही लेबलिंग, आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करना अनिवार्य है। किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं सुरक्षा के संबंध में अंतिम निष्कर्ष केवल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही निकाला जाता है। इसलिए जब्त किए गए घी के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी प्रकार की अनियमितता या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसायों के विरुद्ध अपना विशेष अभियान निरंतर जारी रखेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे केवल वैध FSSAI लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें, खरीदारी से पहले उत्पाद की लेबलिंग एवं FSSAI लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ या खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।