चंडीगढ़ (Naren Danu) : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बजरंग दल पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में पंजाब के संगरूर की जिला अदालत ने तलब किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामले के आपराधिक स्वरूप लेने के बाद यह कार्रवाई हुई है।
खरगे के वकील एडवोकेट ललित गर्ग के अनुसार मामला वर्ष 2023 का है। संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज ने शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से की गई थी। साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी, जिससे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा।
वकील ने बताया कि शुरुआत में यह मामला सिविल प्रकृति का था और खरगे की ओर से अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। हालांकि अब अदालत ने इसे आपराधिक मामले के रूप में स्वीकार करते हुए खरगे को तलब किया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तारीख पर पेशी नहीं होने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने का विकल्प भी अदालत के पास रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।