जिला अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से मांगा जवाब, 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई; फिलहाल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया, मामले में पुलिस रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला।

चंडीगढ़: सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर चंडीगढ़ जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह याचिका अधिवक्ता विभु सैनी की ओर से दायर की गई है। सोमवार को अदालत ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद पुलिस को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है।

याचिका में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि इस दौरान किए गए कथित कृत्यों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया है और न ही किसी को दोषी माना है। कोर्ट ने केवल पुलिस से इस संबंध में जवाब मांगा है। अब पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे का आदेश पारित करेगी।

मामले पर सभी की नजरें 18 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत पुलिस के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।