ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग समेत कई दवाएं अब निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बिकेंगी

नई दिल्ली (Naren Danu) : महंगी दवाओं से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) तय कर दी है। अब इन दवाओं को निर्धारित कीमत से अधिक पर नहीं बेचा जा सकेगा।

एनपीपीए ने यह कदम ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर-2013 के तहत उठाया है। प्राधिकरण का कहना है कि इसका उद्देश्य आम लोगों को जरूरी दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना और इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है।

नई मूल्य सूची में अम्लोडिपाइन-टेलमिसार्टन टैबलेट की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट, आंखों के संक्रमण और सर्जरी के बाद उपयोग होने वाले नेपाफिनक ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन की कीमत 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर तथा हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने वाली दवा की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल निर्धारित की गई है। डायबिटीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन दवाओं को भी नई मूल्य सूची में शामिल किया गया है।

एनपीपीए ने सभी दवा विक्रेताओं और डीलरों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर दवाओं की अद्यतन मूल्य सूची प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहक आसानी से सही कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि तय एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।