SIR के बाद नाम कट गया या दूसरे राज्य में है वोट? जानें कैसे जुड़वाएं, ट्रांसफर कराएं और कौन से दस्तावेज लगेंगे
चंडीगढ़ (Naren Danu) : पंजाब में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब वोटर सूची में नाम होना महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जिन लोगों का नाम वोटर सूची में दर्ज नहीं होगा, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कट गया है या किसी दूसरे राज्य की सूची में दर्ज है, उन्हें समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले जानिए कौन सी हैं ये दो बड़ी योजनाएं 1. महिलाओं को ₹1000 प्रति माह योजना आम आदमी पार्टी सरकार की इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। SC वर्ग की महिलाओं के लिए राशि अधिक निर्धारित की गई है। योजना के शुरुआती चरण में तीन महीने की राशि एक साथ खाते में भेजी जा रही है। 2. मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इस योजना के तहत पंजाब के परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का वोटर रिकॉर्ड महत्वपूर्ण माना जा रहा है। SIR के बाद वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? ऑनलाइन तरीके 1. वोटर सर्विस पोर्टल से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। "Search in Electoral Roll" विकल्प चुनें। नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, राज्य और जिला भरकर सर्च करें। EPIC नंबर (वोटर कार्ड नंबर) से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। मोबाइल नंबर से OTP के जरिए भी नाम चेक किया जा सकता है। यदि रिकॉर्ड दिखाई देता है तो आपका नाम वोटर सूची में शामिल है। 2. Voter Helpline ऐप से मोबाइल में Voter Helpline ऐप डाउनलोड करें। "Search Your Name in Electoral Roll" विकल्प पर जाएं। EPIC नंबर या QR कोड से अपना वोटर स्टेटस चेक करें। ऑफलाइन तरीके से भी पता कर सकते हैं नाम SMS से: अपने मोबाइल से मैसेज में लिखें: ECI <स्पेस> EPIC नंबर इसे 1950 नंबर पर भेजें। आपको वोटर रिकॉर्ड और पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी। BLO से संपर्क करें: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर प्रिंटेड वोटर लिस्ट में नाम चेक कराया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर: चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए क्या करें? अगर आपका नाम पहली बार बनना है या SIR के बाद हट गया है तो आपको फॉर्म नंबर-6 भरना होगा। इसके लिए जरूरी दस्तावेज: उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं सर्टिफिकेट आदि) पंजाब के वर्तमान पते का प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड आदि) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद फॉर्म और दस्तावेज BLO को जमा करने होंगे। सत्यापन के बाद आपका नाम अंतिम वोटर सूची में शामिल किया जाएगा। दूसरे राज्य से पंजाब में वोट ट्रांसफर कैसे कराएं? अगर आपका वोट किसी अन्य राज्य में दर्ज है और अब आप पंजाब में रहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर-8 भरना होगा। इसके लिए जरूरी होगा: पुराने वोटर कार्ड का EPIC नंबर पंजाब के वर्तमान पते का प्रमाण वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम पुराने राज्य की सूची से हटकर पंजाब की वोटर लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं भी वोट नहीं बना है तो क्या करें? अगर आपका नाम देश के किसी भी राज्य की वोटर सूची में नहीं है तो आपको नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। इसके लिए: फॉर्म नंबर-6 भरें उम्र और निवास के प्रमाण लगाएं घोषणा पत्र देना होगा कि आपका नाम किसी अन्य जगह दर्ज नहीं है इसके बाद BLO द्वारा सत्यापन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर नया वोटर कार्ड जारी होगा। जरूरी बात SIR प्रक्रिया के बाद वोटर सूची में नाम की जांच करना बेहद जरूरी है। नाम नहीं होने की स्थिति में समय रहते फॉर्म-6 या फॉर्म-8 भरकर रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।