बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होने पर 'अंडरटेकिंग' का विकल्प, 10 जुलाई तक बिना लेट फीस रजिस्ट्रेशन; सर्टिफिकेट की गलतियां भी होंगी खत्म

लुधियाना (Narendra Singh Danu) : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र (Digital Birth Certificate) अनिवार्य होगा। हालांकि, जिन विद्यार्थियों का डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र अभी तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें राहत देते हुए बोर्ड ने पोर्टल पर 'अंडरटेकिंग' का विकल्प भी शुरू कर दिया है।

बोर्ड के अनुसार, ऐसे मामलों में संबंधित स्कूल अंडरटेकिंग अपलोड कर विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बिना लेट फीस के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जुलाई, जबकि ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।

सर्टिफिकेट में गलतियों पर लगेगी रोक

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों को त्रुटिरहित बनाने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की है। अब विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारियों में होने वाली गलतियों पर रोक लगाने के लिए डेटा पहले ही सत्यापित किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी विद्यार्थी के विवरण में कोई त्रुटि होती है, तो अभिभावकों या स्कूल प्रबंधन को बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभिभावक सात दिनों के भीतर स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क कर सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद स्कूल स्तर पर ही रिकॉर्ड में सुधार कर दिया जाएगा।

एक बार अपडेट, हमेशा रहेगा रिकॉर्ड

बोर्ड के अनुसार, सत्यापित जानकारी एक बार पोर्टल पर अपलोड होने के बाद स्थायी रूप से दर्ज रहेगी। इससे भविष्य में प्रमाणपत्रों में नाम, माता-पिता के नाम या जन्मतिथि से जुड़ी गलतियों की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए विद्यार्थियों या अभिभावकों से कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।