क्लेरिकल (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने क्लर्क भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा क्लेरिकल (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट-2026 लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब राज्य में क्लर्कों की भर्ती, प्रमोशन, वरिष्ठता, प्रोबेशन और कंप्यूटर योग्यता एक समान नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों में अलग-अलग चल रही भर्ती प्रणाली को समाप्त कर कॉमन कैडर सिस्टम लागू करना है। नए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले क्लर्क अब एक साझा ढांचे का हिस्सा होंगे।

हालांकि यह कानून केवल नई नियमित भर्तियों पर लागू होगा। पहले से कार्यरत कर्मचारियों, संवैधानिक संस्थाओं और राजभवन के स्टाफ को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

इन पदों को किया गया शामिल

नए नियमों के तहत क्लर्क के साथ-साथ कई अन्य पदों को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है, जैसे—

क्लर्क-कम-टाइपिस्ट
डाटा एंट्री ऑपरेटर
कंप्यूटर ऑपरेटर
टाइपिस्ट
कैशियर, स्टोर कीपर
डिस्पेचर, रिकॉर्ड कीपर
पीबीएक्स क्लर्क, केयरटेकर
भर्ती का नया फॉर्मूला तय

सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए पदों का अनुपात भी निर्धारित किया है—

65% पद सीधे भर्ती से भरे जाएंगे
30% पद ग्रुप-डी कर्मचारियों के प्रमोशन से
5% पद अनुकंपा आधार पर

इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफर और डेपुटेशन का भी प्रावधान रखा गया है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों के लिए एक समान सेवा शर्तें सुनिश्चित होंगी।