जगरांव (चरणजीत सिंह चन्न) : नगर परिषद चुनावों को लेकर वार्डों के आरक्षण की स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। पिछले कुछ दिनों से आरक्षण सूची में बदलाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए यह साफ कर दिया गया है कि चुनाव 31/दिसंबर/25 को जारी पहली आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही संपन्न होंगे। "वार्ड रिजर्वेशन" की मौजूदा व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
भ्रम की स्थिति और प्रशासन का स्पष्टीकरण: बीती रात लुधियाना चुनाव कार्यालय के एक ग्रुप में जगरांव के 23 वार्डों की आरक्षण सूची से संबंधित एक नई फाइल साझा की गई थी। इस सूची में पुरानी अधिसूचना के मुकाबले कुछ अंतर दिखाई दे रहे थे, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चाओं और असमंजस का दौर शुरू हो गया।
हालांकि, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वायरल हुई उस नई सूची की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है और किसी भी नए आधिकारिक आदेश के आने तक पुरानी स्थिति ही बरकरार रहेगी।
डीसी कार्यालय की बैठक में लिया गया निर्णय: लुधियाना डीसी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की एक अहम बैठक के बाद यह पुख्ता जानकारी सामने आई है कि: पंजाब सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन ही अंतिम और सर्वमान्य है।
नगर परिषद चुनाव इसी गजट के नियमों और आरक्षण चार्ट के अनुसार कराए जाएंगे।
जगराओव नगर परिषद के सभी 23 वार्डों में आरक्षण का जो वितरण पहले तय किया गया था, उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं है।
अहम बात: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में वार्डों की आरक्षण श्रेणी में किसी भी संशोधन का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। उम्मीदवार और आम जनता केवल 31 दिसंबर की अधिसूचना को ही आधार मानकर अपनी तैयारी जारी रखें।