शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक को फिलहाल जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी विभागों, जिला प्रशासन, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सामान्य तबादला न किया जाए।
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 6 अप्रैल 2026 को लागू किया गया तबादला प्रतिबंध अभी भी प्रभावी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए निर्देश जारी होने तक सामान्य ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ऐसी मंजूरी राज्य की तबादला नीति और वर्ष 2013 के निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत ही दी जाएगी।
सरकार ने सभी विभागों और संस्थानों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आदेशों को अधीनस्थ कार्यालयों तक तत्काल पहुंचाने और कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सरकार ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किए गए तबादलों या आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रोक लगाई थी। ताजा निर्देशों के साथ सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।