दिल्ली में J&K प्रवासियों के लिए नई सुविधा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर राजधानी में रह रहे प्रवासी परिवारों के लिए ‘वन टाइम एमनेस्टी योजना’ को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फैसले से दिल्ली सरकार में पंजीकृत करीब 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। यह योजना उन परिवारों पर लागू होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक एड-हॉक मंथली रिलीफ (एएमआर) प्राप्त की है।

सरकार ने राहत के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त समाप्त कर दी है। अब परिवार की आय या संपत्ति के आधार पर पात्रता प्रभावित नहीं होगी। एक परिवार में अधिकतम चार सदस्यों को राहत का लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के रिकॉर्ड को सही और अपडेट करना है। इसके तहत परिवारों को अपने सदस्यों और आधार विवरण को अपडेट करने का एक और मौका मिलेगा। यदि किसी को तकनीकी कारणों से पहले अधिक राशि मिल गई थी, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

सरकार ने योजना की कट-ऑफ तिथि को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2026 कर दिया है, जबकि बकाया राहत राशि के भुगतान की समयसीमा भी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

राहत राशि आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा।

दिल्ली सरकार ने इस योजना के प्रभावी संचालन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।