मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को श्री सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, वेरावल (गुजरात) के लिए 8 जून को जाएगी विशेष ट्रेन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष ट्रेन को कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

कुरुक्षेत्र (परमिंदर सिंह) :उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी पहल ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व - 1000 वर्ष की अखंड आस्था व पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पवित्र तीर्थ स्थल श्री सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन, वेरावल (गुजरात) के दर्शन करवाए जाएंगे। आगामी 8 जून को एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विशेष ट्रेन को कुरुक्षेत्र से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी, इसलिए पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करे। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसके लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण करवाने वाले सभी लाभार्थियों को 6 जून तक पहले लघु सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अपनी सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने जिले के पात्र बुजुर्गों से अपील की कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पवित्र धाम के दर्शन कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने का फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है