हरियाणा सरकार ने ‘यू-टर्न’ लिया : अब सूबे में एक अगस्त से नहीं लागू होंगे कलैक्टर रेट

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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नई चिट्ठी जारी कर किए आदेश, लोगों को मिली राहत

हरियाणा, 25 जुलाई। सूबे के लोगों के लिए राहत वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल एक अगस्त से कलैक्टर रेट लागू करने के फैसले पर हरियाणा सरकार ने ‘यू-टर्न’ ले लिया है।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में अहम फैसला लिया है। लिहाजा राज्य सरकार ने एक अगस्त से कलैक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस ले लिया है। अब इस संबंध में नई चिट्ठी जारी कर जल्द कलैक्टर रेट लागू किया जाएंगे। हालांकि सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि एक अगस्त से कलैक्टर रेट लागू किए जाएंगे।

यहां गौरतलब है कि पिछले साल जमीन के कलैक्टर रेट 12 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलैक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। इनमें रोहतक, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20 प्रतिशत और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यहां रेट ज्यादा होने के आसार थे।

कलैक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रोपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रोपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलैक्टर रेट समय-समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है।

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