(पंजाब/2 अप्रैल): बरगाडी बहुचर्चित बेअदबी कांड में गिरफतार डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर को चंडीगढ़ जिला अदालत ने जमानत दे दी है। उसे पंजाब पुलिस की तरफ गुरुग्राम से गिरफतार किया गया था। फरीदकोट अदालत की तरफ से उसे तीन अलग-अलग मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया था। एसआईटी के आवेदन पर फरीदकोट से यह मामला चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के तीन अलग-अलग मामलों में एसआईटी मुखय साजिशकर्ता के रूप में तलाश कर रही थी। इसे अदालत ने 2020 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी प्रदीप बरगाड़ी कांड का मुखय साजिशकर्ता है। इसने चंडीगढ़ जिला अदालत में अपने बयान दिए थे। उसने इस मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम और हनी प्रीत सिंह का इस मामले में नाम लिया था। अब आरोपी के वकील की तरफ से अदालत में दलील दी गई है कि एसआईटी की तरफ से उससे जो पूछताछ करनी थी। वह पूछताछ पूरी हो चुकी है। उससे अभी कुछ भी बरामद भी नहीं किया जाना है। ऐसे में उसे सलाखों के पीछे रखना कानून के खिलाफ है। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी को जमानत मिलने पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसे जमानत दे दी है।
बरगाडी बेअदबी कांड में साजिशकर्ता को मिली जमानत
Palmira Nanda
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