हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (समूह क) नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस ) 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप, बीएनएसएस–2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। ये पद बीएनएसएस–2023 की धारा 20 के तहत निदेशालय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक हैं।
इन पदों की भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अनुभव निर्धारित करने के लिए अब ग्रुप-ए नियम 2013 में संशोधन किया गया है।
इन संशोधनों के साथ हरियाणा अभियोजन विभाग अब एक अधिक मजबूत, कुशल और पूर्णतः अनुपालनीय ढांचे के साथ कार्य करने के लिए तैयार है, जिससे बीएनएसएस–2023 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।
