प्रोफेशनल जोन की प्रॉसेक्यूटर शिकायत पर सुनवाई दिसंबर में 08,17 , 22 और 29 तारीखों पर होगी

Rivanshi
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को विश्वसनीय , अच्छा वोल्टेज और पेट्रोलियम बिजली की आपूर्ति के लिए भरोसा है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों की संभावनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

पावर कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये से अधिक की राशि के वित्तीय कंपनियां से संबंधित निवेशकों की आय होगी। जोनल के अंतर्गत आने वाले हिस्से में शामिल हैं, पुर्तगाल , अंबाला , कैथल , कैथल और यमुनानगर के कलाकारों की प्रतिभा का समाधान 08,17 , 22 और 29 दिसंबर को, जोनल ग्राहक याचिका एसोसिएशन मंच , पेशेवरों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रोजेक्टाइल जोन के अंतर्गत आने वाले वाले निकोलस के आर्किटेक्चर के गलत बिल , बिजली के कनेक्शन से जुड़े मामले , मीटर मानक से जुड़े मामले , खराब पड़े मीटर से जुड़े मामले , वोल्टेज से जुड़े मामले शामिल हैं। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के लिए फ़ोरम में फाइनैंशियल सब्जेक्ट से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीने के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की जाती है, प्रत्येक महीने के लिए दावा किया जाता है कि राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि , जो कम है , उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ताओं का दावा है कि यह मामला , अदालत या फोरम में बैठक के दौरान अधीनस्थ मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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