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स्कूटर मार्केट अलॉटमेंट की विजिलेंस करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश, कई बड़े नाम आ सकते सामने 

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लुधियाना 24 मार्च। लुधियाना में बस स्टैंड के फ्लाईओवर के नीचे बनी स्कूटर मार्केट में दुकानों की अवैध तरीके से हुई अलॉटमेंट के मामले में हाईकोर्ट की और से नए आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट की और से मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। जिसके चलते अब विजिलेंस इस मामले की जांच करेगी। जबकि अदालत ने संबंधित दुकानों की अलॉटमेंट का रिकार्ड स्टेट विजीलेंस को सौंपने का आदेश दिया है। इस मामले में कई अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत की आशंका है। जिसके चलते अगर विजिलेंस इस मामले की जांच करती है तो बड़े खुलासे होने की संभावना है।

 

नगर निगम अधिकारी रिकॉर्ड खंगालने में जुटे

पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के अधिकारी बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे बनी स्कूटर मार्केट का रिकार्ड तैयार करने में उलझे हुए हैं। अदालत में विचारधीन इस मामले की अगली सुनवाई मई महीने में होनी है। यह स्कूटर मार्केट अदालत के आदेश पर ही गिल रोड से बस स्टैंड के नीचे शिफ्ट की गई थी।

फ्लाईओवर के नीचे 47 दुकानों हुई थी अलॉटमेंट

CPOC-1299,1120 और 772 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नगर निगम ने बस स्टैंड फ्लाई-ओवर के नीचे 47 दुकानें आवंटित की थी, जबकि 2011 में 6 दुकानों की नीलामी की गई थी। इस बीच विनय नामक व्यक्ति को इस प्रक्रिया के तहत दुकान आवंटित नहीं हुई तो वह अदालत में मामला लेकर पहुंच गया। उसने 2 बार अदालत में याचिका दायर की। जिसके बाद ही अलॉटमेंट संबंधी रिकार्ड की जांच करने के लिए विजीलेंस को कहा गया है।

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