(दिल्ली/26 अप्रैल): दिल्ली राउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीडऩ मामले में आगे की जांच की मांग करने वाली और एक कोच का कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग करने वाली बीजेपी सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण सिंह ने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में आदेश के लिए 7 मई की तारीख तय की है। बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर आगे की दलीलें पेश करने और आगे की जांच के लिए समय की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर किया था। घटनाओं में से एक तरीख जिसमें एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में परेशान किया गया था। बृजभूषण सिंह ने कहा था कि वह उस दिन भारत में नहीं थे। बृजभूषण सिंह के वकील ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर भरोसा किया था और कहा था कि वे 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई कार्यालय गए थे, जहां उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी।
पिछले साल पुलिस दायर किया था चार्जशीट
हालांकि, वकील ने दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून 2023 को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीडऩ), 354 डी (पीछा करना) के तहत चार्जशीट दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाए थे।
लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण सिंह को झटका, कोर्ट ने खारिज की महिला पहलवानों संग यौन उत्पीडऩ से जुड़ी याचिका
Palmira Nanda
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