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पंजाब सरकार ने की पीएसआईसी में 3 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति, हाई कोर्ट ने दिया 30 अगस्त तक समय

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चंडीगढ/यूटर्न/14 अगस्त: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के लोगों की सुवाधाओं का खास ध्यान रखती है। इसी के तहत राज्य सरकार ने पंजाब राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में खाली पड़े 5 पदों में से 3 पदों पर सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। इस बात की जानकारी पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अधिसूचना जारी करके दी है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 अगस्त से पहले बाकी के खाली 2 पदों पर भी नियुक्ति कर दी जाएगी। पंजाब के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की तरफ से संदीप सिंह धालीवाल, वरिंदरजीत सिंह वालेंग और भूपिंदर सिंह को क्कस्ढ्ढष्ट के सूचना आयुक्त रूप में नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ सूचना आयुक्त विभाग की तरीफ से जारी नॉटिफिकेशन के अनुसार इनकी तीनों अधिकारियों की नियुक्ति 3 साल के लिए की गए है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इसका नॉटिफिकेशन जल्द ही जारी की जाएगा।
हाई कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता निखिल थमन को इजाजत दी कि अगर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने सरकार को 30 अगस्त से पहले पीएसआईसी के खाली पदों को भरने के भी निर्देश जारी किया हैं।
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