संगरूर में जहरीली शराब से हुई 21 लोगों की मौत के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब और केंद्र सरकार समेत कुल 15 विभागों को नोटिस किया है। इस मामले में संगरूर जिले के गांव चीमा के एसएचओ से लेकर पुलिस व एक्साइज विभाग तक को पार्टी बनाया गया है। वहीं, अदालत ने सभी विभागों को 22 मई को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस संबंधी मोहाली के रहने वाले बिक्रमजीत सिंह की तरफ से एक जनहित याचिका मार्च महीने के आखिरी हफते में हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याची की तरफ से अदालत में तर्क दिया गया है कि राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब बेचने की छूट दी जा रही है। उन्होंने संगरूर जिले के 8 गांव में हुई मौत के आंकड़े भी अदालत में रखे हैं। साथ ही मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे हालात न बनें। मेथेनॉल की बिक्री पर उठाए सवाल याची की तरफ से अदालत में बताया कि जहरीली शराब में मेथेनॉल प्रयोग किया गया था। जो इंसानों के लिए बहुत अधिक घातक होता है। वहीं, इसकी ऑनलाइन बिक्री हो रही है। यह आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में इस दिशा में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
जहरीली शराब से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने सरकार सहित 15 विभागों की जवाबतलबी की
Palmira Nanda
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