बड़ा फैसला : हरियाणा में पराली जलाई तो किसानों पर दर्ज होगी एफआईआर

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दो साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी लगेगी रोक

हरियाणा 18 अक्टूबर। नई सरकार का गठन होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ‘एक्शन-मोड’ पर हैं। हरियाणा में धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने का मुद्दा सुर्खियों में है।

लिहाजा कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार, जो किसान पराली जला रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएंगी। उनके खेत के रिकॉर्ड में एक लाल प्रविष्टि दर्ज की जानी जाएगी। वहीं पराली जलाने वाले किसान अगले दो सीजन के दौरान ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। हरियाणा सरकार ने आदेश निकाला कि जो किसान पराली जलाएगा, उस पर एफआईआर होगी और वह अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएगा।

गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में इस मामले में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। इसके पहले यमुनानगर जिला प्रशासन ने फैसला किया था कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यदि किसी किसान ने अब खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ थाने में सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि इससे पहले पराली अवशेषों में आग लगाने पर किसानों पर 2500 रुपये प्रति एकड़ जुर्माना लगाने का प्रावधान था।

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