चंडीगढ़ 2 अक्टूबर 2025:
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने बताया कि मज़दूर श्री पन्ना लाल निवासी कोटकपूरा की निर्माण कार्य करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह श्रम विभाग पंजाब के पंजीकृत लाभार्थी थे। विधानसभा अध्यक्ष ने मृतक के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि सौंपी।
बेशक, मानव जीवन की कीमत कोई नहीं चुका सकता, लेकिन राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, ईंट भट्ठा मजदूर, संगमरमर-टाइल फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, पीओपी श्रमिक, छोटे और भूमिहीन किसान और निर्माण से संबंधित कार्य करने वाले अन्य मजदूर श्रम विभाग में पंजीकरण के बाद लाभार्थी बन सकते हैं और श्रम विभाग, पंजाब द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्पीकर ने बताया कि 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए कोटकपूरा के सभी गाँवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसकी समय-सारिणी जल्द ही साझा की जाएगी।
लाभार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना, शगुन योजना, मातृत्व लाभ योजना, दो लड़कियों के मामले में बालरी उपहार योजना, लाभार्थी की मृत्यु होने पर 2 लाख से 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि योजना, दाह संस्कार के लिए 20,000 रुपये की सहायता, सामान्य सर्जरी के लिए निश्चित राशि योजना, कौशल विकास योजना और कई अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।
पंजाब सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम निरीक्षक या स्पीकर कार्यालय कोटकपूरा के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है।