तीन मंजिल बनने के बाद नोटिस निकाल कर नगर कौंसिल ने की खानापूर्ति,12 दिन बाद भी निर्माण निरंतर जारी  

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निर्माण कर्ता नहीं करते हैं नगर कौंसिल द्वारा निकाले गए नोटिस की परवाह,

 

जीरकपुर  17 Feb : शहर में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहे हैं लेकिन नगर कौंसिल अधिकारियों द्वारा मात्र एक नोटिस निकालकर खानापूर्ति कर दी जाती है और अवैध निर्माण कर्ता अपने पावर का प्रयोग करके निर्माण कार्य निरंतर जारी रख रहे हैं।

इसकी एक ताजा उदाहरण है एक निर्माण पूर्व विधायक एनके शर्मा के दफ्तर के बिल्कुल पीछे कई महीने से चल रहा है जिस संबंधी नगर कौंसिल अधिकारियों को पिछले 3 महीने से शिकायतें की जा रही है लेकिन अधिकारियों द्वारा एक नोटिस निकालने की भी कोशिश नहीं की गई थी। शिकायतें उसे समय पहुंचनी शुरू हुई थी जब यह निर्माण ग्राउंड फ्लोर पर ही चल रहा था लेकिन अब यहां पर तीन मंजिल मुकम्मल होने के बाद नगर कौंसिल अधिकारियों द्वारा एक नोटिस नंबर 1012 दिनांक 4 फरवरी 2025 जारी किया गया जिसमें निर्माण कर्ता हरमीत शर्मा पुत्र कमल नयन शर्मा के नाम पर यह नोटिस म्युनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195 तथा 195 ए के तहत निकल गया जिसमें लिखा गया के आपके विरुद्ध पीजीआरएस पोर्टल पर शिकायत मिली है आप द्वारा किए जा रहे निर्माण का मौका चेक किया है। मौके पर आप द्वारा शोरूम बनाए जा रहे हैं जिसकी मंजूरी संबंधी आपके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए और ना ही अपने निर्माण कार्य बंद किया है जो के म्युनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 195 तथा 195 का उल्लंघन है। इसलिए आपको हिदायत की जाती है के अपने निर्माण कार्य को तुरंत बंद करके मंजूरी संबंधी दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण जल्द से जल्द पेश किया जाए ऐसा न करने की सूरत में आपके खिलाफ नियमों के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस नगर कौंसिल जीरकपुर द्वारा 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया था और 12 दिन बीत जाने के बाद भी इस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है और नगर कौंसिल द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

 

कोट्स :::

 

हमने निर्माण कर्ता को धारा 195 तथा 195 ए के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया है लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया अगर फिर भी निर्माण कार्य चल रहा है तो कल मौके पर जाकर जांच की जाएगी और उसका काम बंद करवाया जाएगा और उसके दस्तावेज चेक किए जाएंगे।

 

शिवानी बंसल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर कौंसिल जीरकपुर।

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