चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले चार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। सभी मामलों में पुलिस ने पीपी एक्ट 2007 की धारा 68-1(b) और बीएनएस की धारा 355 के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। बाद में चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सेक्टर-31 मार्केट पार्किंग से एक आरोपी गिरफ्तारः पहली कार्रवाई में पुलिस ने लाल जीत, निवासी मकान नंबर 4102, सेक्टर-56 चंडीगढ़ को 23 नवंबर 2025 को सेक्टर-31 मार्केट पार्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर-31 में एफआईआर नंबर 223 दर्ज की गई।
रामलीला ग्राउंड, हल्लो माजरा से दूसरी गिरफ्तारी : दूसरे मामले में, पुलिस ने राम कृष्ण, पुत्र कुल बहादुर थापा, निवासी 806 हल्लो माजरा को उसी दिन रामलीला ग्राउंड, हल्लो माजरा से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ थाना सेक्टर-31 में एफआईआर नंबर 224 दर्ज है। रामदरबार बस स्टैंड से तीसरा मामला दर्ज तीसरी कार्रवाई के तहत पुलिस ने रामबिलास, पुत्र हरगोविंद, निवासी 929 मौलीजागरां को रामदरबार बस स्टैंड क्षेत्र से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाते हुए पकड़ लिया।
उसके खिलाफ एफआईआर नंबर 225 दर्ज की गई। सेक्टर-52 सब्जी मंडी से चौथा आरोपी पकड़ा गया चौथे मामले में पुलिस ने इंतियाज, निवासी 1060 बुड़ैल सेक्टर-45, को सेक्टर-52 सब्जी मंडी के खुले क्षेत्र से गिरफ्तार किया। यह मामला थाना सेक्टर-36 में एफआईआर नंबर 238 के तहत दर्ज हुआ। सभी मामलों की जांच जारी: चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और उपद्रव फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी मामलों की जांच प्रगति पर है।
