हिल व्यू एन्क्लेव और एमएस एन्क्लेव की जॉइंट स्ट्रीट में एक 5 मरला के रिहायशी मकान में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्टार मॉन्टेसरी स्कूल को लेकर स्थानीय निवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लंबे समय से शिकायतें मिलने के बाद नगर परिषद जीरकपुर ने स्कूल संचालक के नाम नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि मकान नंबर 5A में बिना किसी बिल्डिंग यूज़ चेंज (BUC), बिना फायर सेफ्टी, बिना स्कूल पंजीकरण और बिना अनुमति के प्री-स्कूल व डे-केयर चलाया जा रहा है, जो सुरक्षा, नियमों और रिहायशी माहौल—तीनों का उल्लंघन है।
निवासियों ने बताया कि क्षेत्र पूर्णतया रिहायशी घोषित है, इसके बावजूद यहां व्यावसायिक गतिविधि खुले तौर पर जारी है। स्कूल के खुलने और बंद होने के समय गली में दर्जनों वाहन जमा हो जाते हैं, जिससे रोजाना जाम लगना आम बात हो गई है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहन भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। हाल ही में एक बुजुर्ग को अस्पताल
ले जाते समय जाम के कारण काफी देरी हुई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी वे स्कूल संचालक से नियमों का पालन करने या शोर-शराबा कम करने की बात कहते हैं, तो उन्हें बदसलूकी, धमकियों और विवाद का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले गली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए लॉक को भी कथित तौर पर स्कूल संचालक या कर्मचारियों द्वारा तोड़ दिया गया।
इन्हीं शिकायतों और सुखविंदर सिंह, अमर सिंह, रेखा, किरण पाराशर, सतीश पाराशर, अर्चना सिंह व सोनाली बक्शी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद की टीम ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्कूल यह बताए कि रिहायशी इलाके में किस नियम के तहत डे-केयर/प्री-स्कूल संचालित किया जा रहा है। साथ ही बिल्डिंग यूज़ चेंज परमिशन, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस, पंजीकरण दस्तावेज, नक्शा और सभी आवश्यक कागजात 7 दिनों के भीतर नगर परिषद को उपलब्ध करवाने को कहा गया है।
