(दिल्ली/यूटर्न 28 मार्च): दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 मार्च को पेश किया गया जहां से ईडी की 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया. अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च, 2024 को कस्टडी खत्म होने पर ईडी ने उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया। जहां से फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोबारा अदालत ने केजरीवाल को तीन दिन के रिमांड पर ईडी के हवाले भेज दिया व एक अप्रैल को केजरीवाल को दोबारा पेश करने के आदेश दिये।
इससे पहलें अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कहा,मैं ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे माहौल मैं पूछताछ हुई। ये केस 2 साल से चल रहा है। मुझे गिरफतार किया गया है जबकि मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया है। क्या सिर्फ एक बयान मुझे गिरफतार करने के लिए काफी है। उन्होंने आगे कहा, ईडी अब तक 31 हजार पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है, मेरा सिर्फ 4 बयान में जिक्र आता है। अरविंद का बयान है कि मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में कुछ दस्तावेज दिया गया है। मेरे घर पर विधायक और बहुत से लोग आते हैं। मुझको क्या पता कि वह क्या खुसुर पुसुर करते हैं। क्या सिर्फ यह बयान मुझको गिरफतार करने के लिए काफी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि ये सब आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? तो केजरीवाल ने कहा, मैं कोर्ट में बोलना चाहता हूं। केजरीवाल ने कहा लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। 7 बयान में से 6 बयान में मेरा नाम नहीं आया लेकिन जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम किया गया। गवाह को छोड़ दिया गया। सिर्फ 4 बयानों के आधार पर एक सीएम को गिरफतार कर लिया जाएगा। जबकि ईडी के पास मेरी बेगुनाही बताने वाली हजारों पन्ने मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया? दरअसल घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। जितने दिन ईडी कस्टडी में रखना चाहती है रखे, हम जांच के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बॉन्ड की कॉपी कोर्ट देने की मांग की।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बने रहेंगे? हाईकोर्ट ने खारिज की पद से हटाने की याचिका
दिल्ली के मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसे केजरीवाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हम सियासी मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इस बीच, ईडी की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश गया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई थी। इस याचिका को गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
शराब नीति घोटाले में केजरीवाल तीन दिन के रिमांड पर
Palmira Nanda
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