पंजाब/यूटर्न/24 जुलाई: हरियाणा के रोपड़ जिले के अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में दोषी को तीन उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है वो मोरिंडा का रहने वाला है और उसका नाम आलम है। आलम ने अपनी पत्नी, साली और साली के बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने अपने साली के एक और बेटे को घायल भी किया था। कोर्ट ने इन तीन कत्लों के जुर्म में उसे सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में भी उसे सजा सुनाई है। दोषी को कुल 70 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 3 जून 2020 की रात को मुरिंदा के शुगर मिल रोड पर हुई थी।
तीन लोगों को कुल्हाड़ी से मार डाला
जानकारी के अनुसार, आलम ने अपनी पत्नी काजल, साली जसप्रीत कौर और जसप्रीत के बेटे साहिल की हत्या कर दी थी। जब तीनों सो रहे थे तो आलम ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। आलम ने जसप्रीत के दूसरे बेटे बॉबी को भी मारने की कोशिश की थी। लेकिन वो किसी तहर बच गया। आलम ने इस वारदात को ससुराल में अंजाम दिया था।
कोर्ट ने सुनाई 70 साल जेल की सजा
पुलिस ने फरवरी 2021 में आलम के खिलाफ आरोप तय किए थे। मुक़दमे की शुरुआत से पहले 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। यह केस 20 जुलाई 2024 तक चला। रोपड़ के जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश कुमारी अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों से सहमत थे। न्यायाधीश ने माना कि आलम हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी है। आईपीसी की धारा 57 के तहत, एक उम्रकैद की सज़ा 20 साल की होती है। इस हिसाब से आलम को तीन उम्रकैद की सज़ा 60 साल की होगी। क्योंकि उसे हत्या के प्रयास के लिए भी 10 साल की सजा भी मिलेगी, इसलिए उसकी कुल जेल की अवधि 70 साल होगी।
—————-
