देशभर में पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख पास आ रही है और यूआईडीएआई ने लोगों को पहले से ही अपनी आधार डिटेल्स अपडेट करने की सलाह दी है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसी वजह से लोग तेजी से अपनी जानकारी अपडेट करवाने में लगे हैं, ताकि बैंकिंग या सरकारी कामों में कोई परेशानी न आए।
यूआईडीएआई का कहना है कि आधार में नाम, पता, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स जैसी जानकारी अगर पुरानी है, तो बैंक, केवाईसी या सरकारी स्कीम्स से जुड़े काम अटक सकते हैं। इसलिए लोगों को समय रहते सारी डिटेल्स चेक करने और जरूरत होने पर अपडेट करवाने की सलाह दी गई है। यूआईडीएआई ने ये भी बताया कि बच्चों के आधार के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल और 15 साल की उम्र पर जरूरी है। इस दौरान नए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट किए जाते हैं। माता-पिता ये काम आसानी से नजदीकी आधार केंद्र पर करवाकर भविष्य की दिक्कतों से बच सकते हैं।
ऑनलाइन अपडेट इतना मुश्किल नहीं
अब आधार डिटेल्स अपडेट करना काफी आसान हो गया है। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे बदलाव ऑनलाइन हो जाते हैं। पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स से डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद ये अपडेट मंज़ूर हो जाते हैं।
पैन-आधार लिंक कैसे करें?
पैन-आधार लिंकिंग भी ऑनलाइन सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाती है। इनकम टैक्स फ़िलिंग वेबसाइट पर जाकर पैन और आधार नंबर दर्ज करना होता है और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। आमतौर पर ये प्रोसेस 4–5 दिन में कंप्लीट हो जाती है। डेडलाइन पास आ रही है, इसलिए जिनका अभी तक लिंक नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत ये प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए, वरना आगे बैंकिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग और बाकी जरूरी कामों में दिक्कत आ सकती है।
