भर्तियों में नहीं मापी जाएगी महिलाओं की छाती, पुलिस, वन, जेल, में फिजिकल टेस्ट के नियम बदले

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हरियाना/यूटर्न/19 अगस्त: हरियाणा पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग आदि विभागों में होने वाली भर्तियों के दौरान अब महिलाओं के फिजिकल टेस्ट के दौरान उनकी छाती नहीं नापी जाएगी। पहले इन भर्तियों में महिलाओं की छाती को नापा जाता था। ऐसे में इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। महिलाओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला पलट दिया है। सरकार ने वन विभाग की नियम संशोधन बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा, ग्रुप सी, सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके बाद हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक, कार्यकारी और विविध ग्रुप सी संशोधन नियम, 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मानकों में संशोधन किया गया। इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असमानता आ रही थी। इसलिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय नियमों में एक समान मापदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।
अब नए संशोधन के अनुसार शारीरिक मानक श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है। पुलिस, वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट नहीं होगी। बता दें कि मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान वन विभाग में हुई भर्तियों में महिलाओं की छाती मापने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार की घेराबंदी की थी।
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