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घर से भागी महिला, पति पर लगाए झूठे आरोप, हाई कोर्ट ने सिखाया सबक, लगाया जुर्माना

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चंडीगढ/यूटर्न/12 दिसंंबर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से किसी के साथ भागने और फिर पति पर झूठे आरोप लगाने वाली महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रियाओंमें बाधा डालने वाले ऐसे झूठे बढ़ती संखया पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इनके चलते सच्चे व महत्वपूर्ण मामलों के लिए मौजूद कीमती समय और संसाधन छिन जाते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। गुरुग्राम निवासी महिला ने याचिका दाखिल करते हुए पति और अन्य रिश्तेदारों द्वारा धमकी और उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला ने अन्य बातों के अलावा अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसके पति ने नशे की लत के कारण उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया और उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन याचिका में घटना के किसी सबूत का जिक्र नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में इस बात का दूर-दूर तक कोई संकेत मिलता है कि किस तरह से, किस तारीख को या किस स्थान पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को धमकाया, हमला किया या परेशान किया हो। ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते उसे अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करनी पड़े या उसके जीवन को खतरा हो। प्रतिवादी-पति के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं। राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक घर से भाग गई थी, जिससे धमकी और उत्पीडऩ के दावे निराधार हो गए। यह न्यायालय यह देखकर दुखी है कि इस प्रकार के फर्जी मामलों से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे मामलों से राज्य की पूरी मशीनरी पर बोझ पड़ रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
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