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मतदान वाले दिन शनिवार को अवकाश घोषित

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डीसी की चेतावनी, उल्लंघन करने पर होगा एक्शन

लुधियाना 31 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी साहनी ने घोषणा की है कि शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए शनिवार को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थानों में राजपत्रित अवकाश रहेगा।
यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत भी घोषित किया गया है। पंजाब में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी धारा 135 बी (1) के अनुसार एक जून को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। डीसी ने चेतावनी दी कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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