अविवाहित बालिग बेटियों को मिला अधिकार, हाईकोर्ट -आत्मनिर्भर नहीं, तो माता-पिता से मांग सकती हैं भरण-पोषण

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अमृतसर 14 जुलाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बालिग अविवाहित बेटियों के हक में बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि अब ऐसी बेटियां भी अपने माता-पिता से भरण-पोषण (मैंटेनेंस) की मांग कर सकती हैं। यह फैसला भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे को विस्तार देने के रूप में देखा जा रहा है। अब तक की स्थिति यह थी कि कोई बेटी केवल तभी भरण-पोषण की हकदार मानी जाती थी, जब वह नाबालिग हो या मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम हो। जैसे ही वह 18 साल की होती, उसका यह अधिकार खत्म हो जाता, खासकर अगर मामला साधारण न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में चल रहा हो। लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि बालिग बेटी अविवाहित है और आत्मनिर्भर नहीं है, तो वह भी अपने माता-पिता से गुजारा भत्ता मांग सकती है। इस फैसले को महिला अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उन बेटियों को राहत मिलेगी, जो उच्च शिक्षा या अन्य कारणों से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पातीं।

अब क्या हुआ बदलाव

हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, यदि मामला किसी फैमिली कोर्ट में चल रहा हो, जो कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 के तहत स्थापित की गई हो, तो वहां अविवाहित बालिग बेटी भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है। यह फैसला ऐसे परिवार कानूनों के अंतर्गत आने वाले विवादों में एक बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है। फैसले में जस्टिस जसप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि यदि अविवाहित बालिग बेटी न तो शादीशुदा है और न ही आत्मनिर्भर, तो उसे अपने पिता से तब तक भरण-पोषण मिलना चाहिए जब तक वह विवाह न कर ले या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए। फैमिली कोर्ट, जहां वैयक्तिक कानून भी प्रभावी होते हैं, ऐसी याचिकाओं पर फैसला कर सकती है।