पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित बीकेआई आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्ध 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स आधारित आईईडी के साथ पकड़े गए मॉड्यूल को बीकेआई मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के निर्देशों पर यूके स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराई द्वारा संचालित किया जा रहा था: डीजीपी गौरव यादव प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आईईडी का उद्देश्य लक्षित आतंकवादी हमला करना था

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चंडीगढ़/जालंधर, 9 अक्टूबर:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को यहां बताया कि इसके दो गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) – जिसका वजन लगभग 2.5 किलोग्राम है – और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है।

यह मॉड्यूल बीकेआई के सरगना हरविंदर सिंह उर्फ ​​रिंदा के निर्देश पर ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमराई द्वारा संचालित किया जा रहा था।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुरदासपुर के अठवाल गाँव निवासी गुरजिंदर सिंह उर्फ ​​रिंकू और गुरदासपुर के निक्को सरां कलां निवासी दीवान सिंह उर्फ ​​निक्कू के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनकी काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी ज़ब्त कर ली है, जिस पर वे सवार थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति ब्रिटेन स्थित अपने गुर्गों निशान जौरियन और आदेश जमराई से सीधे निर्देश प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि बरामद आरडीएक्स-आधारित आईईडी एक लक्षित आतंकी हमले के लिए था।

परिचालन विवरण साझा करते हुए, डीजीपी ने कहा कि विश्वसनीय इनपुट के बाद, सीआई जालंधर की टीमों ने एक खुफिया और मानव-इंटेल आधारित अभियान शुरू किया और जालंधर के गुरु नानकपुरा क्षेत्र से दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया, जब वे किसी अन्य पार्टी को खेप देने जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि आगे के संबंध स्थापित किए जा सकें तथा उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिन्हें यह खेप प्राप्त होनी थी।

इस बीच, पुलिस स्टेशन एसएसओसी, अमृतसर में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10, 13, 15, 17, 18, 18-बी और 20 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत एफआईआर संख्या 58 दिनांक 08.10.2025 दर्ज की गई है।

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