आज से बदले टोल नियम: डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा दोगुना चार्ज

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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर दोगुना शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नए नियमों के तहत, चालक निर्धारित टोल राशि से केवल 25% अधिक भुगतान करके आगे बढ़ सकेंगे। यानी यदि किसी वाहन का फास्टैग से टोल ₹100 बनता है, तो यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर उसे ₹125 ही देना होगा।

नकद भुगतान पर जारी रहेगा दोगुना शुल्क
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फास्टैग न होने या उसमें बैलेंस कम होने की स्थिति में दोगुना शुल्क केवल नकद भुगतान करने पर ही लागू होगा। नकद देने पर चालकों को पहले की तरह ₹100 के बदले ₹200 ही चुकाने होंगे।

तीन विकल्प होंगे उपलब्ध
नए प्रावधानों के अनुसार, फास्टैग में तकनीकी गड़बड़ी, बैलेंस न होने या फास्टैग उपलब्ध न होने पर वाहन चालकों के पास तीन विकल्प होंगे—

  1. फास्टैग के जरिए सामान्य दर पर भुगतान

  2. नकद भुगतान पर दोगुना शुल्क

  3. यूपीआई/डिजिटल भुगतान पर टोल की 1.25 गुना राशि

यह व्यवस्था सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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