हरियाना/यूटर्न/15 दिसंंबर: हरियाणा में सडक़ हादसे में घायल लोगों को अब डेढ़ लाख रुपए तक का मुफत इलाज मिलेगा। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर हरियाणा पुलिस ने यह पहल शुरू की है। दुर्घटना के 7 दिन के अंदर लोग मुफत इलाज की सुविधा ले पाएंगे। सडक़ हादसे में घायल व्यक्ति का डेटा सॉफटवेयर में अपलोड कर अस्पताल संबंधित पुलिस थाने को भेजेगा। पुलिस को छह घंटे में पुष्टि करनी होगी कि व्यक्ति सडक़ हादसे में घायल है या नहीं। पुष्टि होने के बाद अब घायल व्यक्ति को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने प्रदेश के सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर सखती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सात दिन के भीतर लोग मुफत इलाज की सुविधा ले सकेंगे
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुफत इलाज की सुविधा देने की शुरुआत की है। इस पायलट प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से स्थानीय पुलिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। हादसे के सात दिन के भीतर लोग मुफत इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इसके लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। सडक़ों को आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बेहतर और प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उस पर काम करना जरूरी है।
सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आई
डीजीपी ने कहा कि 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 616 सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आई है। 2023 की तुलना में 2024 में सडक़ दुर्घटना में 251 मौतें कम हुई हैं। इसके अलावा 403 कम लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए 2024 में 6 विशेष अभियान चलाए गए, जिनमें से पांच अभियान लेन ड्राइविंग के खिलाफ और एक विशेष अभियान वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ चलाया गया।
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सडक़ हादसे में घायल होने वालों को मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफत इलाज, हरियाणा की नायब सरकार ने लागू की ये योजना
Kulwant Singh
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