चंडीगढ़, 17 अगस्त:
पंजाब सरकार ने संपत्ति कर बकाएदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत सरकार ने सीमित जुर्माने के साथ बकाया कर का भुगतान करने का अवसर दिया है।
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) को 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 15 अगस्त तक लागू थी। उन्होंने बताया कि अब संपत्ति मालिकों को 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज जुर्माने से छूट दी जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह योजना कुल बकाया कर या आंशिक रूप से चुकाए गए कर पर लागू है। उन्होंने बताया कि संपत्ति मालिक भुगतान की समय-सीमा के आधार पर ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ अपने बकाया कर का भुगतान कर सकते हैं।
स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि ओटीएस योजना शुरू में 15 मई से 15 अगस्त, 2025 तक उपलब्ध थी, जिसे 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त के बाद बकाया राशि पर 50 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि संपत्ति मालिक बिना पूरा जुर्माना और ब्याज चुकाए अपने बकाया करों का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य संपत्ति मालिकों को अपना बकाया चुकाने और अन्य जुर्माने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना की भुगतान प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि संपत्ति मालिक एमसेवा पोर्टल ( mseva.lgpunjab.gov.in ) के माध्यम से ऑनलाइन या अपने शहर के नगर निगम कार्यालय में जाकर अपना कर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी संपत्ति मालिकों के लिए संपत्ति कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।