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हाईकोर्ट ने 20 साल पहले पार्क डवेलप करने के दिए थे ऑर्डर, निगम ने पार्क तो बना नहीं, लैंड माफिया ने अवैध कंस्ट्रक्शन कर दी शुरु

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गुरदेव नगर में एक और पार्क पर कर डाला अवैध कब्जा

(राजदीप सिंह सैनी)
लुधियाना   20 नवंबर। गुरदेव नगर में पार्कों पर अवैध कब्जे होने की बात आम होती जा रही है। जहां पहले पानी वाली टंकी के पास निगम अफसरों की मिलीभगत से पार्क की जगह पर कब्जा करके अवैध कंस्ट्रक्शन शुरु की गई, वहीं अब सिटी मॉल की बैक साइड़ पड़ते गुरदेव नगर में एक और पार्क पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं अब तो वहां पर कंस्ट्रक्शन भी शुरु कर दी गई है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की और से इस मामले में नगर निगम लुधियाना को पार्क को पार्क रहने और उसे डवेलप करने के ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन लैंड माफिया और निगम द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन में पार्क में अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरु होने लगा है। जिसके चलते वहां पर ईट, बजरी व रेत भी गिरा दी गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम द्वारा फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। नक्शे के मुताबिक आज भी वहां पर पार्क ही मौजूद है। चर्चा है कि अधिकारियों और राजनेताओं की शह के बाद ही यह पूरा खेल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में इसी तरह पार्कों पर अवैध कब्जे होते रहेगें या इन्हें रोका जाएगा।

निगम का टीपी स्कीम में भी है पार्क
इलाका निवासियों ने बताया कि नगर निगम की टाउन प्लानिंग स्कीम में भी यह जगह पार्क की है। पिछले 20 सालों से इस स्कीम में आज तक पार्क ही चल रहा है। लेकिन निगम द्वारा कभी इसे डवेलप करने की कोशिश तो नहीं बल्कि उल्ट इस पर कब्जे कराने के लिए पूरी सहायता की जा रही है। चर्चा है कि अफसरों द्वारा सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। एडवोकेट अंकुर घई ने बताया कि उक्त पार्क के आगे 30 फीट रोड है। जबकि 30 फीट रोड पर न तो कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है और न ही सीएलयू पास हो सकता है।

2004 में हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश
वहीं इस मामले में एडवोकेट अंकुर घई द्वारा आवाज उठाई गई थी। एडवोकेट अंकुर घई का उक्त पार्क के साथ घर है। एडवोकेट घई ने बताया कि मल्हार रोड पर फ्लेम्स मॉल बनाने वाली डायनामिक कॉन्टिनेंटल कंपनी की और से पहले इस पार्क की जगह पर मॉल की पार्किंग बनाने का प्रयास किया गया था। जिसके चलते उनकी और से मामले संबंधी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। माननीय कोर्ट की और से 2004 में पार्क की जगह पर किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन न करने संबंधी नगर निगम को आदेश जारी किए थे। जिसके बाद अ‌वैध कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया था।

नगर निगम को कोर्ट ने दिए आदेश, लेकिन माने नहीं
एडवोकेट अंकुर घई ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने पंजाब सरकार, नगर निगम कमिश्नर, मेयर और निगम टाउन प्लानर को पार्टी बनाया था। जिसके चलते कोर्ट की और से फैसला सुनाते हुए निगम के आदेश दिए थे कि पार्क की जगह को पार्क ही बरकरार रखा जाएगा। ग्रीन बेल्ट को खत्म नहीं किया जाएगा।  इसी के साथ पार्क डवेलप करने और कोई कंस्ट्रक्शन न करने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 20 साल बाद भी निगम द्वारा कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों द्वारा अवैध निर्माण शुरु कर दिया जा रहा है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि यदि पार्क पर निर्माण होगा तो इसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा।

2021 में भी अ‌वैध निर्माण का हुआ प्रयास
वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि 2021 में भी इस जगह पर अवैध निर्माण कार्य शुरु किया गया था। लेकिन लोगों को पता चलने पर इसकी शिकायत पूर्व कौंसलर नरिंदर काला को की गई। कौंसलर द्वारा इसका काम रुकवा दिया गया। लोगों का कहना है कि लैंड माफिया द्वारा पहले बोर करने का भी प्रयास किया था। जबकि सीवरेज लाइन डालने की कोशिश भी की।

कई बार लोग कर चुके शिकायतें
नियमों के मुताबिक टाउन प्लानिंग स्कीम में अगर एक जगह पर पार्क घोषित कर दिया गया है तो वहां पर किसी भी तरीके का कमर्शियल व रेजिडेंशियल निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर चाहें वह पार्क सरकारी या गैर सरकारी क्यों न हो। इसी के चलते इस पार्क में भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। वहीं इलाके के लोगों का आरोप है कि वह कई बार निगम अफसरों को शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन वह हर बार आकर चक्कर लगाकर चलते जाते हैं, जबकि अवैध निर्माण करने वाले लैंड माफिया पर एक्शन नहीं लिया जाता।

कई बार रोका गया है अवैध कार्यपूर्व पार्षद नरिंदर शर्मा काला ने बताया कि 2021 में कुछ लोगों द्वारा उक्त पार्क की जगह पर सीवरेज कनेक्शन लेने की कोशिश की थी। लोगों की शिकायतें मिलने पर जोनल कमिश्नर को कहकर काम रुकवाया गया। अब फिर से कब्जे का प्रयास चल रहा है। पूर्व पार्षद काला ने कहा कि कई बार लोगों ने निगम को शिकायतें की। लेकिन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने खुद इस संबंध में नए कमिश्नर को ड्राइंग समेत अन्य दस्तावेज भेजकर शिकायत की है।

शरारती तत्वों का बख्शा नहीं जाएगा
आप नेता गुरप्रीत सिंह बबल ने कहा कि यदि कोई पार्क पर अवैध कब्जा का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे किसी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रीन बेल्ट को बरकरार रखा जाएगा। इस संबंध में विधायक गुरप्रीत गोगी और निगम कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत की करेगें।

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