डाबा में चार साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने का मामला
लुधियाना 27 मार्च। लुधियाना के डाबा स्थित आजाद नगर में चार साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या करने के मामले में एडिश्नल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अंडर पास्को कोर्ट अमरजीत सिंह ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के सोनू को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि अदालत के इस फैसले के बाद परिवार को इंसाफ मिला है। हालांकि इस मामले में पहले बच्ची का सुराग नहीं लग रहा था। लेकिन इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले के बाद वारदात का पता चला था। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था।
बेड के बॉक्स में मिली थी बच्ची की लाश
सोनू दिसंबर 2023 में अपने भाई अशोक के पास रहने आया था। सोनू का भाई मोहल्ले में अवैध रूप से सिलेंडर में गैस भरने का काम करता है। सोनू बच्ची को उसकी नानी की चाय की दुकान से चीज दिलाने के बहाने ले गया था। इसके बाद बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा था। बताया जाता है कि इस दौरान बच्ची का भाई उसे बुलाने गया तो आरोपी ने कहा कि वह खेल रही है, उसे खेलने दो। देर रात तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वाले उसे खोजने लगे। पड़ोसी सोनू के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। फोन करने पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। लोगों ने आरोपित के भाई को फोन किया तो वह मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भी मौके पर पहुंच घर का ताला तोड़ा और कमरे में बेड के बक्से में बच्ची का लाश मिली थी।
वारदात के समय पी रखी थी शराब
आरोपी सोनू घर से भाग गया था। वह कई राज्यों में छिपा रहा। जिसके बाद उसे नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा था। उसने पुलिस को बताया कि उसने शराब पी रखी थी। नशे में वह बच्ची को साथ ले गया। जब उसने रेप करने की कोशिश की तो बच्ची चिल्लाने लगी। इसलिए उसने उसे गला दबाकर मार डाला। इसके बाद उसकी डेडबॉडी के साथ रेप किया। पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ था कि सोनू ने 30 से 40 सेकेंड तक बच्ची का गला घोंटा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग मिली थी।