जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 4 सितंबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत दिवस जीएसटी दरों में बदलाव कर दिया। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी परिषद ने 5 और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए, किसी भी राज्य की ओर से कोई असहमति नहीं थी। ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले प्रत्येक कर की गहन समीक्षा की गई और अधिकांश मामलों में दरों में भारी कमी आई है। पैनल ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब-5, 12, 18 और 28 प्रतिशत से सरल करके दो दरों 5 और 18 प्रतिशत में बदलने को मंज़ूरी दी।
महंगी कारों समेत चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष स्लैब : महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष स्लैब का भी प्रस्ताव है।
जीएसटी दरें : 0% से कम की वस्तुएं :
-33 जीवन रक्षक, कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाएं
-व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
-मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
-अति-उच्च तापमान दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी
जीएसटी दरें : 5% से कम की वस्तुएं : आम आदमी की कई वस्तुओं पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
–बालों का तेल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, रसोई के बर्तन, अन्य घरेलू सामान, आदि।
–मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
–दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
–सिलाई मशीनें और पुर्जे
-थर्मामीटर, मैडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप
जीएसटी 12% से घटाकर 5% :
कृषि उत्पाद, जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन आदि शामिल हैं
जीएसटी दरें : 18% से कम की वस्तुएं :
-पैट्रोल और पैट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
-डीज़ल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
-मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)
-माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
-एयर कंडीशनर
-टेलीविजन (32 इंच से अधिक) जिसमें एलईडी और एलसीडी शामिल हैं
-मॉनिटर और प्रोजेक्टर
-बर्तन धोने की मशीन
-1800 सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर
जीएसटी दरें : 40% कर वाली वस्तुएं :
-पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
-अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
-धूम्रपान पाइप
-350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
-निजी इस्तेमाल के लिए विमान
-नौकाएं
-रिवॉल्वर और पिस्तौल
-सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग
जीएसटी 2.0 के बाद बड़ी कारें भी हो जाएंगी सस्ती !
सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 में किए व्यापक बदलाव से ना केवल छोटी, बल्कि बड़ी गाड़ियां खरीदने वालों को भी राहत मिलेगी। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार, अतिरिक्त उपकर हटाने के कारण प्रीमियम कारों पर कर का बोझ कम हुआ है।
पहले, बड़ी पैट्रोल और डीजल कारों के खरीदार लगभग 50% प्रभावी कर देते थे, जिसमें 28% जीएसटी और 22% का भारी-भरकम क्षतिपूर्ति उपकर शामिल था। नई व्यवस्था के तहत, इसे तर्कसंगत बनाकर 40% जीएसटी कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब कोई वस्तु 40% स्लैब में आ जाती है तो उस पर कोई अतिरिक्त उपकर या अधिभार नहीं लगाया जा सकता, जिससे वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज़रूरी स्पष्टता आ गई है।
यह बदलाव ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है, जहां बड़े वाहनों पर उच्च करों ने मांग को नियंत्रित रखा था। विश्लेषकों का अनुमान है कि कार निर्माता आने वाले हफ़्तों में अपनी कीमतों में बदलाव करेंगे, जिससे प्रीमियम सेडान और एसयूवी ज़्यादा सुलभ हो जाएंगी।