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नई दिल्ली 10 मई। आखिरकार शराब नीति मामले में जेल काट रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सर्वोच्च अदालत ने सख्त हिदायत भी दी है कि उनको दो जून को हर सूरत में सरेंडर करना होगा।
जिसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है।
वहीं, केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें हलफनामे को कानून की अवमानना बताया गया। खासकर ये देखते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होना है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना पेश किया गया।