सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पंजाब नगर निगम चुनाव में कथित धांधली की होगी जांच

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पूर्व जस्टिस को सौंपी जिम्मेदारी, विपक्ष की नामांकन ना करने देने की शिकायत का मामला

चंडीगढ़ 29 मार्च। पंजाब में नगर निगम चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारियों पर धांधली का आरोप लगाया था। इस मामले में विपक्ष की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से वंचित किए जाने की शिकायतों जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक जांच के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मलजीत कौर को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जस्टिस निर्मलजीत कौर को यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर दैनिक रूप से करना होगा और जल्द रिपोर्ट सौंपनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की मेरिट्स पर कोई राय नहीं व्यक्त की।

याचिकाकर्ताओं में विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों, पुलिस अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके नामांकन पत्र तक छीन लिए गए थे।

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