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राज्य निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 24 गांवों के पंचायत चुनाव किए रद्द, नामांकन-पर्चा वापसी में मेल नहीं खा रहे थे साइन

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पंजाब 12 अक्टूबर। पंजाब चुनाव आयोग ने श्री मुक्तसर साहिब के कस्बा गिद्दड़बाहा के 24 गांवों में पंचायत चुनावों को रद्द कर दिया है। पंजाब चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों उक्त मामले की जानकारी दी गई है। ये फैसला नामांकन वापस लेने को लेकर हुए फर्जीवाड़े के आधार पर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नामांकन और पर्चा वापस लेने के दौरान फार्म पर किए गए साइन मैच नहीं कर रहे थे। जिसके चलते 24 गांवों में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि वोट देना संवैधानिक ही नहीं कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने 250 पंचायतों के चुनाव करवाने पर लगाई थी रोक

पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर 300 के करीब नई याचिकाएं दाखिल हुई थी। जिनकी सुनवाई 14 अक्टूबर तक अदालत ने टाल दी है। इससे पहले बुधवार को 250 के करीब जिन पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। उस संबंधी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है। अदालत ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामाकंन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। अदालत का कहना है चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है।

चुनाव रद्द होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया

चुनाव रद्द किए जाने पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना सीट से लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा- गिद्दड़बाहा के लोगों को बधाई हो। जो कि आप सरकार द्वारा धक्का किया गया, इस पर चुनाव आयोग ने दशहरे पर बड़ा फैसला लिया है। ये हमारी जीत है और हम सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पंजाब के किसी भी व्यक्ति के साथ पंजाब में धक्का नहीं होने दिया जाएगा।

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